दिनांक :- 06/12/2025
वनमंडलाधिकारी महासमुंद मंयक पांडेय के निर्देश पर पिथौरा वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 248, संरक्षित वन में अवैध रूप से
की जा रही कटाई एवं सफाई कर अतिक्रमण के प्रयास पर दिनांक 05/12/2025 को आवश्यक कार्यवाही की गई। उक्त
प्रकरण में आरोपियों मधुसुदन एवं साधु पिता समारू साहू निवासी ग्राम मेमरा के विरुद्ध वन अपराध क्रमांक 20656/20
दिनांक 05-12-2025 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया । पुछताछ के दौरान दोनों आरोपियों द्वारा यह स्वीकार
किया गया कि वे अपने राजस्व क्षेत्र मे मिले वन पट्टा से लगे जंगल को धीरे-धीरे काटकर कृषि भूमि में मिलाने के उद्देश्य से
0.61 हे० क्षेत्र में हरे भरे 149 नग खड़े वृक्षो की अवैध कटाई कर रहे थे। क्षेत्र मे कटाई सफाई से वन्य जीवों के घोसले, अंडे
एवं वन्य जीवों के रहवास क्षेत्र को भी क्षति पहुंचाना स्वीकार किया गया ।
तलाशी के दौरान आरोपियों के निवास से सागौन का चिरान 21 नग दो नग कुल्हाड़ी एवं एक नग हाथ आरा जप्त
किया गया। कक्ष क्रमांक 248 मे हुए लोक संपति की क्षति पर लोकसंपति क्षति निवारण अधिनियम 1984 भा०व० अ०
1927 की धारा 33 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 916, काष्ठ चिरान अधिनियम एवं अन्य धाराओ के तहत
कार्यवाही की गई । मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए दोनों आरोपियों को आज दिनांक 06/12/2025 को गिरफ्तार
कर मा० न्यायालय बसना मे पेश किया गया । मा० न्यायालय द्वारा दोनो आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिला का
आदेश पर जिला जेल महासमुंद भेजा गया । उक्त पूरी कार्यवाही वनमंडलाधिकारी महासमुंद मयंक पांडेय के निर्देश पर
संयुक्त वनमंडलाधिकारी पिथौरा सुश्री डिम्पी बैस के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा सालिकराम डडसेना की
उपस्थिति में पूरा केश तैयार कर न्यायिक रिमांड माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बसना मंजीत जांगड़े के न्यायालय
मे पेश किया गया । पूरी कार्यवाही में परिक्षेत्र सहायक पूर्व पिथौरा ललित पटेल, प०स० पश्चिम पिथौरा ननकुसिया साहू
,परिसर रक्षी पिथौरा प्रभा ठाकुर, प० र ०विरेन्द्र बंजारे, प० र ०कोकिलकांत दिनकर प० २० पुष्पा नेताम एवं प० र ० कुलेश्वर
डडसेना का विशेष सहयोग रहा
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वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल महासमुन्द

