राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संयुक्त प्रवर्तन दल की चालानी कार्रवाई
महासमुंद 17 दिसंबर 2025/ जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन, डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन एवं जिला नोडल अधिकारी एन टी पी सी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से बरोंडा बाजार एवं परसट्ठी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई।
इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक श्रीमती प्रियंका दीवान द्वारा कोटपा अधिनियम की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध), धारा 6(क) (नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध) एवं धारा 6(ख) (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) के अंतर्गत कुल 24 चालान काटे गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग से आरक्षक श्री अशोक कुमार रात्रे का विशेष सहयोग रहा। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रहने तथा कानून का पालन करने की अपील की है।
इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक श्रीमती प्रियंका दीवान द्वारा कोटपा अधिनियम की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध), धारा 6(क) (नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध) एवं धारा 6(ख) (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) के अंतर्गत कुल 24 चालान काटे गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग से आरक्षक श्री अशोक कुमार रात्रे का विशेष सहयोग रहा। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रहने तथा कानून का पालन करने की अपील की है।
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