90 नग पाउच(18 लीटर) उड़िसा राज्य निर्मित महुआ शराब जप्त
02 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल (कीमती 80,000 रूपये) जप्त
थाना कोमाखान पुलिस की कार्यवाही
जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एन्टी नारकोटिक टॉस्क फोर्स और सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 28.07.2026 को थाना कोमाखान पुलिस को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि खरियार रोड उड़िसा से ग्राम नर्रा की ओर लाल काला रंग पल्सर मोसा क्रमांक सी.जी. 06 एच.बी. 1324 में दो व्यक्ति उड़िसा राज्य निर्मित हिरण छाप महुआ शराब बिक्री करने परिवहन करते ले जा रहा है। सूचना पर घेराबंदी कर उक्त मोसा.सवार से पुछताछ करने पर अपना नाम बीरू यादव पिता सिजेलाल उम्र 34 साल एवं दुसरा ललित नायक पिता आशाराम उम्र 30 साल दोनों निवासी भटगांव थाना कोमाखान जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया। वाहन एवं व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 90 नग पाउच (प्रत्येक 200 एम एल कुल 18 लीटर, कीमती 3600 रूपये) बरामद हुआ। कोमाखान पुलिस द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अवैध शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त एक मोटर सायकल (कीमती 80,000 रूपये) सहित जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने अपराध क्रमांक 111/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
गिरफ्तार आरोपी-
01- बीरू यादव पिता सिजेलाल उम्र 34 साल एवं
02- ललित नायक पिता आशाराम उम्र 30 साल दोनों निवासी भटगांव थाना कोमाखान जिला महासमुन्द
जप्त संपत्ति-
(01) 90 नग पाउच (कुल 18 लीटर) महुआ शराब कीमती 3600 रूपये
(02) एक मोसा. कीमती 80,000 रूपये
(03) 01 नग मोबाईल कीमती 7000 रूपये
जुमला जप्त संपत्ति कीमती 90 हजार 600 रूपये
