प्रभारियों और अनुपस्थित सहायक शिक्षकों की मिलीभगत से एफ एल एन प्रशिक्षण केन्द्रों में फर्जी प्रशिक्षार्थी का पंजीयन जांच का आदेश
जिन प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए आदेश जारी हुआ था उनके स्थान पर दूसरों को भेजने वाले प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही
सरायपाली मामला जिला महासमुन्द के विकासखण्ड सरायपाली का है। एफ.एल.एन (नवीन पाद्य पुस्तक) प्रशिक्षण हेतु सरायपाली विकासखण्ड में निर्धरित तीन प्रशिक्षण जोन झिलमिला, पैकिंन, तोरेसिंहा में प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रधान पाठक/सहायक शिक्षक उपस्थित न होकर उनके स्थान दूसरे प्रधान पाठक/सहायक शिक्षक बिना लिखित आदेश के उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेने वाले व दूसरे प्रधान पाठक/सहायक शिक्षक के पास बिना लिखित आदेश के प्रशिक्षण केन्द्र में पंजीयन कर प्रशिक्षण देने वाले जोन प्रशिक्षण प्रभारियों एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आदेश सूची में चयनित प्रधान पाठक/सहायक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र में अनुपस्थित रहने वालों और जोन प्रशिक्षण केन्द्रों को निरीक्षक न करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुध्द कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कार्यालय विकासखण्ड स्रोत केन्द्र, समग्र शिक्षा सरायपाली के व्दारा आदेश क्र./868/एस.एस./एफ.एल.एन. प्रशि./2025-26 आदेश दिनांक सरायपाली दिनांक 02/01/2026 के उल्लेख अनुसार संदर्भ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छ..ग.शंकर नगर रायपुर के आदेश क्र../FLN/ प्रा.स्तर प्रशि./2025-26 /2229 रायपर दिनांक 05.07.2025 को लेकर पारित आदेश के उल्लेख अनुसार एफ.एल.एन. (नवीन पाद्य पुस्तक) प्रशिक्षण - ब्लेण्डेड मोड (ऑफलाइन) में उपस्थिति विषयक में प्राथमिक शाला के शिक्षकों को एफ.एल.एन.अंतर्गत नवीन पाठय पुस्तकों पर जोन स्तर पर ब्लेण्डेड मोड (ऑफलाईन) में प्रशिक्षण दिए जाना था। जिसके तहत प्रथम चरण में आदेश में उल्लेख सूची के संबंधित प्रधान पाठक/सहा.शिक्षक का ऑफलाईन प्रशिक्षण जोन आधारित दिनांक 05.01.2026 से दिनांक 09.01.2026 तक समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित होना था। इस उक्त प्रशिक्षण में प्रशिक्षाथी समय एवं उचित स्थान पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किया था। उपरोक्त आदेश सूची में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिन प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों का नाम उल्लेख है इनके स्थान पर बिना लिखित आदेश के दूसरे प्रधान पाठक/सहायक शिक्षक उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं जो पूर्णतः आदेश का अवहेलना है। उक्त प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों का कृत्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विरुध्द है उपरोक्त आदेश सूची में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिन प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों का नाम उल्लेख है वह उपस्थित न होकर उनके स्थान पर दूसरे प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों को जोन प्रशिक्षण प्रभारियों व्दारा प्रशिक्षण केन्द्रों में पंजीयन कर उपस्थिति लेकर प्रशिक्षण दिया गया है जो जोन प्रशिक्षण प्रभारियों का घोर कदाचार को दर्शाता है। आदेश सूची में प्रशिक्षण लेने हेतु जिन प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों का नाम उल्लेख है उन प्रधान पाठक/सहायक शिक्षकों प्रशिक्षण लेने हेतु सम्बन्धित जोन प्रशिक्षण केन्द्र में पंजीयन और उपस्थिति दर्ज नहीं है। बिना लिखित आदेश से प्रशिक्षण केन्द्रों में उपस्थित न होना। उच्च कार्यालय के आदेश का अवहेलना है जो शासकीय सेवक/कर्मचारी के कर्तव्यहीन को दर्शाता है। विकासखण्ड सरायपाली में तीनों प्रशिक्षण जोन में निरीक्षक जिम्मेदार व अधिकृत अधिकारी/कर्मचारीयों के व्दारा समय-समय पर नहीं है जिसके कारण यह चूक हुआ है। जिन्हें जिम्मेदारी मिला था निरीक्षक करने का उनके व्दारा निरीक्षण नहीं करना उन अधिकारी/कर्मचारियों का कर्तव्य उदासीनता प्रतित होता है। उक्त सम्बन्ध में अभिनय शाह निवासी संजय नगर सरायपाली ने उच्चाधिकारियों को शिकायत किया जिसको लेकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमन्द (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/310/ सतर्कता/जांच/2026 महासमुन्द, दिनांक 15.01.2026 के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली एवं प्राचार्य शासकीय कन्या उ. मा. वि. सरायपाली को संयुक्त कमेटी बनाकर शिकायत के चार बिंदुओं को जांच कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द (छ.ग.) में पांच दिवस पर जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करने का आदेशित किया गया है

