बागबाहरा मंडी सचिव निलंबित, अवैध धान परिवहन मामले में कार्रवाई

 बागबाहरा मंडी सचिव निलंबित, अवैध धान परिवहन मामले में कार्रवाई



कलेक्टर के प्रतिवेदन पर मंडी बोर्ड ने किया निलंबित

महासमुंद 15 जनवरी 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति के सचिव श्री कुशल राम ध्रुव को गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्य में उदासीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार विपणन वर्ष 2025-26 में 28 दिसंबर 2025 को ग्राम टेमरी निवासी कृषक श्री राधेश्याम साहू के घर के पास ओडिशा राज्य से अवैध रूप से धान ट्रक से लाकर खाली किया जा रहा था। इस दौरान 03 ट्रैक्टर में धान पलटा गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मंडी प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक पंचनामा, जप्ती एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई एवं मंडी के सुपूर्द नहीं किया गया।
कलेक्टर खाद्य शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्री ध्रुव का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर रहेगा। इस दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि में श्री ध्रुव के स्थान पर मंडी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार साहू को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा के सचिव का प्रभार आगामी आदेश तक सौंपा गया है

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