अवैध शराब बेचने वालो पर महासमुंद पुलिस की कार्यवाही

अवैध शराब बेचने वालो पर महासमुंद पुलिस  की कार्यवाही


थाना पिथौरा व  सिटी कोतवाली महासमुंद पुलिस की अवैध शराब ठिकानों पर दबिश

थाना पिथौरा के रानीसागर पारा व थाना महासमुंद के छिपीयापारा में पुलिस की रेड

कुल 48 लीटर देशी प्लेन शराब सहित कुल 5,61,520 रूपये की संपत्ति जप्त

03 आरोपियो के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

अभियान दिनांक से वर्तमान तक 15 लाख 69 हजार 205 रुपए कीमत की 6122.890 लीटर शराब जब्त

अभियान दिनांक  से वर्तमान तक 476 प्रकरणों में  535  व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत हो चुकी है कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महासमुंद द्वारा जिले मेें अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश पर सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों मे लगातार कार्यवाही की जा रही है।  जिसके तहत् निम्नानुसार कार्यवाही की गई- 

थाना पिथौरा

अपराध क्रमांक 103/26 

धारा 34(2) आबकारी एक्ट

मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संतोष यादव पिता कन्हैयाराम यादव उम्र 46 वर्ष साकिन वार्ड नं0 12 रानीसागरपारा पिथौरा व वाहन मालिक कमलजीत उर्फ प्रिंस सलूजा के द्वारा मारूति ब्रेजा कार जिसका नंबर सीजी 06 एचबी 9500 में अवैध रूप से शराब को बिक्री करने वास्ते रखा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गौशाला के पास रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी संतोष यादव पिता कन्हैया राम निवासी वार्ड नं. 12, रानीसागर पारा पिथौरा के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री करने के लिये अपने कार में रखे 35100 एम.एल. देशी प्लेन शराब किमती 15600 रु को बिक्री करने के लिये रखे मिला। थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक के तहत आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी संतोष यादव को गिरफ्तार किया गया है व फरार वाहन मालिक कमलजीत उर्फ प्रिंस सलूजा के खिलाफ भी थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 103/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया आरोपी संतोष यादव को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है 

फरार वाहन मालिक कमलजीत उर्फ प्रिंस सलूजा** की पता तलाश जारी है

गिरफतार आरोपी-

01- संतोष यादव पिता कन्हैया राम बादव उम्र 46 साल वार्ड नं. 12 रानीसागर पारा पिथौरा

जप्त सम्पत्ति-

1- 35.100 लीटर देशी प्लेन शराब किमती 15,600 रु 

2- परिवहन हेतु प्रयुक्त कार सीजी 06 एचबी 9500 किमती 05 लाख रूपये

जुमला जप्त संपत्ति कीमती 05,15,600  रूपये

 थाना महासमुंद

(01)अपराध क्रमांक 207/26 

धारा 34(2) आबकारी एक्ट

मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना की आरोपी द्वारा अवैध रूप से बिक्री करने वास्ते अपने मोटर सायकल से परिवहन करने ले जा रहा है। सूचक की निशानदेही पर मार्ग नाकेबंदी कर उक्त वाहन चालक को रोककर जॉच करने पर आरोपी सत्यनारायण महाराणा पिता स्व. सुरीबाबू महाराणा उम्र 35 साल पता सुभाष नगर महासमुन्द के कब्जे से अवैध रूप से 30 पौवा देशी प्लेन शराब (जुमला 5.400 लीटर) किमती 2400 रू को बिक्री करने वास्ते अपने मोटर सायकल से परिवहन करते पाया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई

गिरफ़्तार आरोपी-

01-  सत्यनारायण महाराणा पिता स्व. सुरीबाबू महाराणा उम्र 35 साल पता सुभाष नगर महासमुन्द 

जप्त संपत्ति-

01- 5.400 एम.एल. देशी प्लेन शराब किमती 2400 रूपये।

02- परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटर सायकल किमती 40,000 रूपये। 

जुमला जप्त संपत्ति कीमती 42,400  रूपये

(02)अपराध क्रमांक 208/26 

धारा 34(2) आबकारी एक्ट

मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई कि वार्ड नं. 09 छिपीयापारा महासमुन्द पुराना शराब दुकान के पास में सुभाष यादव पिताअक्तुराम यादव नाम का व्यक्ति, अवैध रूप से प्लास्टिक बेारी में देशी प्लेन शराब बिक्री करने हेतु रखा हुआ है अवैध शराब को बिक्री वास्ते रखा है। मुखबीर के निशानदेही पर वार्ड नंबर 09 छिपीयापारा में सुभाष यादव को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसके कब्जे से 44 पौवा देशी प्लेन शराब (जुमला 7.920 लीटर) किमती 3520 रूपये, जिसे वह बिक्री करने वास्ते रखा था, जिसे कब्जा पुलिस लेते हुए जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध सदर में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई।


*गिरफ़्तार आरोपी-

01-  सुभाष यादव पिता अक्तुराम यादव उम्र 30 साल पता वार्ड नं. 09 छिपीयापारा महासमुन्द।


*जप्त संपत्ति-

01- 7920 एम.एल. देशी प्लेन शराब किमती 3,520 रूपये

जुमला जप्त संपत्ति कीमती 3,520  रूपये

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