वन परिक्षेत्र पिथौरा अन्तर्गत गिरना क्षेत्र में हिरण का अवैध शिकार - पाँच आरोपी गिरफ्तार

 वन परिक्षेत्र पिथौरा अन्तर्गत गिरना  क्षेत्र में हिरण का अवैध शिकार पाँच आरोपी गिरफ्तार 

 पिथौरा- वन परिक्षेत्र मे मुखबिर की सूचना पर ग्राम गिरना एवं छिंदौली में एक साथ दो स्थानो पर दबिश दी गई जिसमे एक. हिरण के शिकार प्रकरण में पाँच आरोपयो को तीन जगह से गिरफ्तार कर वन्य जीव (संरक्षण ) अधिनियम 1972 की धारा 9,50,34,44,51, के तहत अपराध क्रमांक 20657/12    दिनांक  06.09.2025  पंजीबद्ध कर आरोपियों को  न्यायालय प्रथम श्रेणी पिथौरा मे पेश कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है । ज्ञात हो कि आरोपी योजनाबद्ध तरीके से वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर  मांस काटकर आपस मे बंटवारा कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर इसकी जानकारी वन मंडलाधिकारी महासमुंद मंयक पांडेय सर को दिया गया । वन मंडलाधिकारी महासमुंद के निर्देश पर संयुक्त वन मंडलाधिकारी पिथौरा यू० आर० बंसत के द्वारा सर्चवारंट जारी किया गया ,परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा सालिकराम डड़सेना के नेतृत्व मे डिप्टीरेंजर  बुन्देली छबिराम साहू , पिथौरा श्री ललित पटेल  सांकरा श्री राजकुमार साहू, परिसर रक्षी गिरना कोकिलकांत दिनकर, परिसर रक्षी टिकरापारा पुष्पा नेताम ,परिसर रक्षी बुन्देली अमृतलाल आंवले, लेखराम ध्रुव, परिसर रक्षी पश्चिम अरंड  राकेश ध्रुव , परिसररक्षी सोहागपुर सीताराम ध्रुव, परिसर रक्षी खपराखोल रामदेव यदु, परिसर रक्षी बगारपाली डिलेश्वरी कंवर, परिसर रक्षी सल्डीह सुदामा पालेश्वरतलाशी वारंट के माध्यम से आरोपी भोला खड़िया के घर की तलाशी लेने पर आरोपी के घर से किलो हिरण का ताजा मांस के टुकड़े  रक्त रंजीत चटाई एवं आरोपी के निशानदेही पर  कक्ष क्रमांक  228 के पास घटना स्थल से  6.500  किलो मांस ,5.250 किलो जी ० आई ० तार  बांस की खूंटी जप्ती कर  विवेचना मे लिया गया है । मा० न्यायालय ने वन विभाग के अनुरोध पर 09.09.2025 तक पुलिश रिमांड स्वीकृत किया गया 

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