खाद्य विश्लेषक जांच रिपोर्ट में सुपारी का नमूना अवमानक घोषित
कुल 15 लाख 50 हजार जुर्माने से दंडित
श्री शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी महासमुंद के न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के पश्चात् सुपारी संचालक श्री राजकमल सिंह, फर्म मेसर्स कमल इंटरप्राईजेस, कोलकाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) एवं 26(2)(पप) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने के कारण धारा 51 एवं 63 के तहत कुल रूपये 15 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने पर कंटेनर खाद्य परिवाहक का मालिक श्री मुकेश साहनी को धारा 63 के तहत 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थ के विक्रय तथा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन के कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरंतर कार्यवाही की जाएगी।
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