थाना कोमाखान पुलिस द्वारा अवैध रूप से महुआ परिवहन पर की गई कार्यवाही
परिवहनकर्ता ट्रक चालक को दिया गया धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस
वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर ट्रक मे लोड 16 टन महुआ, कीमत 4 लाख रुपए जब्त
परिवहन मे प्रयुक्त ट्रक सहित कुल 24 लाख रुपये की संपत्ति जप्त
दिनांक 27.03.2026 को टेमरी नाका में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान खरियार रोड उड़िसा की ओर से आ रही एक ट्रक अशोक लिलेंड इकोमेन्ट क. सीजी.04.एमटी.0207 को रोककर चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम किशन ठाकुर पिता लच्छूराम ठाकुर उम्र 20 साल निवासी सुवरमाल थाना कोमाखान जिला महासमुन्द का बताते हुए अपने वाहन ट्रक में 16 टन महुआ को खरियार रोड से लोड कर रायपुर छत्तीसगढ़ ले जाना बताया गया उक्त वाहन में रखे सामान का वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 94 बी.एन. एस.एस का नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में चालक ने कोई कागजात नही होना लिखित में दिया, जिस पर गवाहों के समक्ष एक ट्रक अशोक लिलेंड इकोमेन्ट कंपनी, ट्रक का आरसी बुक जिसमें वाहन स्वामी संदीप कुमार अग्रवाल पिता मोहनलाल लिखा हुआ एवम उक्त वाहन के अंदर जूट बोरी में 16 टन महुआ जिसकी कीमत 04 लाख रूपये सहित जुमला 24 लाख रूपये कीमत की संपत्ति जप्त किया गया है। इस्तगासा क. 04/2026 धारा 106 बीएनएसएस कायमी किया गया
जप्त संपत्ति-
01-वाहन के अंदर जूट बोरी में 16 टन महुआ कीमत 4 लाख रूपये
02- एक ट्रक अशोक लिलैंड क. सीजी04 एमटी 0207,किमती 20 लाख रूपए
03- ट्रक का आरसी बुक
जूमला जप्त संपत्ति की कीमत 24 लाख रुपये
सामाग्री जिनसे जब्त किया गया
किशन ठाकुर पिता लच्छूराम ठाकुर उम्र 20 साल निवासी सुवरमाल थाना कोमाखान जिला महासमुन्द
