पुरानी रंजिश के चलते मारपीट से मृत्यु के प्रकरण में पुलिस द्वारा हत्या की धारा जोड़ी जाकर की गई विधिवत कार्यवाही
आरोपियों के द्वारा घटना को एक्सीडेंट का रूप देने, रची साजिश
चोट की प्रकृति स्पष्ट नहीं होने एवं मृतक के ईलाजरत रहने से घटना की वास्तविक जानकारी नहीं होने का, आरोपियों ने उठाया फायदा
पीएम रिपोर्ट एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई
पुलिस द्वारा घटना घटित करने वाले 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2026 को प्रार्थीया लीला बाई पटेल पति आशाराम उम्र 45 साल निवासी बकमा (बागबाहरा) द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त शिकायत आवेदन की जांच पर प्रार्थी एवं गवाहों के कथन अनुसार मृतक चितरंजन पटेल को ग्राम लामीसरार स्थित मुर्गी फार्म के पास पुरानी रंजिश को लेकर टोंगोंपानी निवासी दीपेश साहू एवं कुंजन साहू एवं एक अन्य ब्यक्ति द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना, जिससे मृतक चितरंजन को चोंटें आने व घायल होना एवं मारपीट कर अश्लील गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने की लिखित शिकायत पर आरोपीयो के विरूद्ध थाना कोमाखान में दिनांक 03.05.2026 को अपराध क्रमांक 59/2026 धारा 296, 115(2), 351(2), 126(2), 324(4), 3(5) बी.एन.एस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतक चितरंजन पटेल पिता आशाराम उम्र 22 साल निवासी वार्ड 15 बकमा थाना बागबाहरा जिला महासमुन्द जो कि घटना दिनांक से ईलाज के लिए भर्ती था एवं बेहोश स्थिति में था, जिसकी ईलाज के दौरान दिनांक 22.05.2026 को मृत्यु हो गया। पुलिस द्वारा विधिवत मर्ग पंचनामा, पीएम रिपोर्ट एवं प्राप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 103(1) बी.एन. एस. जोड़ते हुए त्वरित वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी कुंजन साहू पिता बालूराम साहू उम्र 25 साल, दीपेश साहू पिता भुनेश्वर साहू उम्र 24 साल दोनों निवासी ग्राम बकमा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ एवं मेमोरण्डम कथन में बताया की मृतक चितरंजन पटेल द्वारा पूर्व मे घटना में शामिल आरोपियों में से एक आरोपी की बहन को भगाकर ले जाने से आरोपी आक्रोशित था, बदले की भावना से ग्रसित होकर दिनांक 15.04.2026 को अपने अन्य साथी के साथ मिलकर प्लान बनाया और लामीसरार मुर्गी फार्म मोड़ के पास चितरंजन पटेल जब अपने मोटर सायकल से आ रहा था, उसे रास्ते मे रोककर कब्रिस्तान के पास ले जाकर पूर्व के विवाद को लेकर वाद-विवाद कर तीनों ने मिलकर डण्डे से प्राण घातक वार करने से वह बेहोश हो गया तब उसके मोसा. को पत्थर से कुचलकर दोनो को बिजली खंभे के पास छोड़ दिये, ताकि देखने वालो को यह एक रोड एक्सीडेंट लगे और वहाँ से भाग गये, बताया गया
कोमाखान पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों (कुंजन साहू और दीपेश साहू) को गिरफ्तार कर लिया है,प्रकरण में एक अन्य आरोपी फरार है। वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है
गिरफ्तार आरोपी
01- कुंजन साहू पिता बालूराम साहू उम्र 25 साल,
02- दीपेश साहू पिता भुनेश्वर साहू उम्र 24 साल दोनों निवासी ग्राम बकमा थाना बागबाहरा जिला महासमुन्द
